उत्तर प्रदेशनोएडा

गौतमबुद्ध नगर में तीन दिनों के लिए धारा 163 लागू, बिना अनुमति नहीं होंगे जुलूस और धरना-प्रदर्शन

बकरीद और प्रस्तावित धरनों को देखते हुए नोएडा में 28 से 30 मई तक धारा 163 लागू रहेगी। बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन, ड्रोन उड़ाने और सार्वजनिक आयोजन पर रोक रहेगी।

Reported by Shridhar Shukla and edited by Shagun Chaurasia

Noida || Gautam Buddh Nagar || Section 163 || BNSS || Noida Police: उत्तर प्रदेश के नोएडा में बकरीद और अलग अलग संगठनों के प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने 28 मई से 30 मई 2026 तक तीन दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू कर दी है।

जुलूस या सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होना प्रतिबंधित

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। आदेश के उल्लंघन पर BNS की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 163 लागू होने के बाद पुलिस की अनुमति के बिना 5 या उससे अधिक लोगों का जुलूस या सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी कार्यालयों और उनके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने और शूटिंग करने पर रोक रहेगी। अन्य स्थानों पर भी ड्रोन संचालन के लिए अनुमति जरूरी होगी।

धारा 163 लागू

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर परिसर तक ही सीमित रहेंगे।सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर नमाज, पूजा-अर्चना, धार्मिक आयोजन या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में पुलिस से अनुमति लेनी होगी। विवादित स्थलों पर पूजा या नमाज अदा करने की कोशिश नहीं की जा सकेगी। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्टर, बैनर, झंडे या अन्य सामग्री लगाने पर रोक रहेगी। वही धार्मिक आयोजनों और जुलूस मार्गों के आसपास आवारा जानवरों को छोड़ने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

सख्त कार्यवाही के आदेश

लाठी, डंडा, तलवार, त्रिशूल, चाकू, आग्नेयास्त्र और अन्य घातक हथियार लेकर चलना या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा। शादी, बारात और अन्य आयोजनों में हर्ष फायरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सोशल मीडिया, ऑडियो-वीडियो या अन्य माध्यमों से अफवाह, भ्रामक या तनाव फैलाने वाली सामग्री प्रसारित करने पर कार्रवाई होगी। वही सार्वजनिक स्थानों पर शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया जा सकेगा।

शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील

ड्यूटी पर तैनात पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता या मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मकानों की छतों या खुले स्थानों पर ईंट, पत्थर, कांच की बोतल, ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री जमा करने पर भी रोक रहेगी। गौतमबुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की अपील की है।

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